एंटीलिया बम कांड मामला: अदालत ने तीन आरोपियों के खिलाफ जांच के लिए नेपाल के अधिकारियों को अनुरोध पत्र जारी करने की अनुमति दी
यहां की एक अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें 2021 के एंटीलिया बम कांड के तीन आरोपियों के खिलाफ नेपाली अधिकारियों से जांच के अनुरोध पत्र की मांग की गई थी।
जांच या अभियोजन में सहायता प्राप्त करने के लिए किसी अन्य देश के न्यायालय/प्राधिकरण को न्यायालय द्वारा अनुरोध पत्र भेजा जाता है।
जिन तीन आरोपियों के खिलाफ अनुरोध मांगा गया था, वे संतोष शेलार, सतीश मोथुकुरी और मनीष सोनी हैं।
एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि तीनों ने नेपाल में शरण ली थी, जब वे 9 मार्च से 20 मार्च, 2021 के बीच भाग रहे थे।
मंगलवार को, एजेंसी ने विशेष एनआईए अदालत में एक अनुरोध पत्र मांगा, जिसमें कहा गया था कि उसे ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के बाद काठमांडू में तीन आरोपियों के रहने के संबंध में विवरण और सबूत चाहिए, जो इस मामले से जुड़ा है।
अदालत ने आदेश दिया कि नेपाल में सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र भेजा जाए।
25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास 'एंटीलिया' के पास विस्फोटक से लदी एसयूवी मिली थी। हिरन, जिसने कथित तौर पर चोरी होने से पहले एसयूवी के कब्जे में होने का दावा किया था, 5 मार्च, 2021 को पड़ोसी ठाणे में एक क्रीक में मृत पाया गया था।
बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े कुछ और पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ इस मामले में मुख्य आरोपी हैं।