शिपिंग मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए नेविगेशन बिल 2020 के लिए ड्राफ्ट एड्स जारी किया..
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार नौवहन मंत्रालय ने हितधारको और आम जनता के सुझाव ध्यान में रखते हुए नेविगेशन बिल 2020 लाया गया हैं।यह बिल में वैश्विक नौसैनिक प्रथाओ, तकनीकी विकास और दरियाई क्षेत्र के विकास को ध्यानमें लेकर देश के अंतराष्ट्रीय दायित्वों को शामिल करने के लिए लगभग नौ दशक पुराने लाइटहाउस एक्ट 1927 को प्रस्थापित किया गया था।
केंद्रीय राज्यमंत्री मनसुख मांडविया ने इस बिल को लेकर बताया कि यह पहल नौवहन मंत्रालय द्वारा पुरातन औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त करके और समुद्री उद्योग की आधुनिक और समकालीन आवश्यकताओं के साथ प्रतिस्थापित करने के सक्रिय दृष्टिकोण का हिस्सा है। श्री मंडाविया ने यह भी कहा कि जनता और हितधारकों के सुझाव कानून के प्रावधानों को मजबूत करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य समुद्री नेविगेशन की अत्याधुनिक तकनीकों को विनियमित करना है जो पहले लाइटहाउस एक्ट, 1927 के वैधानिक प्रावधानों में उलझी हुई थी।
समुद्री नेविगेशन के लिए आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत एड्स के आगमन के साथ, समुद्री नेविगेशन को विनियमित करने और संचालन करने वाले अधिकारियों की भूमिका काफी बदल गई है। इसलिए नया कानून प्रकाशस्तंभ से नेविगेशन के आधुनिक एड्स में एक प्रमुख बदलाव शामिल है।